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संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की 22 भाषाओं की पूरी सूची

भारत की राष्ट्रीय भाषा

National Language of India: भारत, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विरासत और बोली है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में इन राज्यों में बोली जाने वाली 22 अनुसूचित भाषाओं की सूची है। भाषाई विविधता को देखते हुए, भारत के लिए एक एकल राष्ट्रीय भाषा निर्धारित करना एक चुनौती थी। तो, वास्तव में भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? और कौन सी भाषा को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है? आइए भारत की राष्ट्रभाषा के विषय में गहराई से जानें।

भारत की वास्तविक राष्ट्रीय भाषा कौन-सी है?

भारत देश की विविधता के कारण किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। हिंदी भारत में 44% से भी कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की बहस दशकों से चली आ रही है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय संविधान किसी भी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करने का अधिकार नहीं देता है। हालाँकि, हिंदी और अंग्रेजी को पूरे देश में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है।

भारत की राष्ट्रीय भाषा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में उल्लेख है कि “संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।”

भारतीय संसद या सरकार के कार्यालयों में कामकाज केवल हिंदी या अंग्रेजी में ही किया जा सकता है। पूरे देश में आधिकारिक उद्देश्यों जैसे संसदीय कार्यवाही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संचार और न्यायिक मामलों के लिए अंग्रेजी का उपयोग करने की अनुमति है।

  1. हिंदी भाषा का उपयोग अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी बेल्ट के राज्यों के साथ संचार करते समय केंद्र सरकार द्वारा  किया जाता है।
  2. अंग्रेजी सहयोगी आधिकारिक भाषा है और राज्यों के साथ संचार करते समय उपयोग की जाने वाली भाषा है।

राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषाओं में क्या अंतर है?

राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है जो किसी राष्ट्र के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाती है। इसका उपयोग राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है।
आधिकारिक भाषा वह भाषा है जिसका उपयोग सरकारी मामलों के लिए किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय अदालत, संसद, या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, जिसे आमतौर पर सरकार या विधायिका द्वारा मान्यता प्राप्त और अपनाया जाता है।

अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा हिंदी राज्यों के साथ संचार करते समय हिंदी भाषा का उपयोग किया जाएगा।
अंग्रेजी सहयोगी आधिकारिक भाषा है और राज्यों के साथ संचार करते समय उपयोग की जाने वाली भाषा है।

इसलिए भारत के संविधान के अनुसार, हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएं हैं, न कि राष्ट्रीय भाषाएं।

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भारत की 22 भाषाओं की सूची

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। मूल रूप से, केवल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था और बाद में, कई संशोधनों के बाद, अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की सभी 22 भाषाओं की सूची देखें।

संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की 22 भाषाओं की पूरी सूची_50.1

क्रमांक भाषा राज्य में मान्यता
1 असमिया असम, अरुणाचल प्रदेश
2 बंगाली पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा
3 बोडो असम
4 डोगरी जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा
5 गुजराती दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गुजरात
6 हिंदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
7 कन्नड़ कर्नाटक
8 कश्मीरी जम्मू और कश्मीर
9 कोंकणी दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल (कोंकण तट)
10 मैथिली बिहार, झारखंड
11 मलयालम केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी
12 मणिपुरी मणिपुर
13 मराथी महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
14 नेपाली सिक्किम और पश्चिम बंगाल
15 उड़िया उड़ीसा की आधिकारिक भाषा
16 पंजाबी पंजाब और चंडीगढ़ की आधिकारिक भाषा, दिल्ली और हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा
17 संस्कृत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
18 संथाली संथाल लोगों द्वारा मुख्य रूप से झारखंड राज्य के साथ-साथ असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ओडिशा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्यों में बोली जाती है।
19 सिंधी गुजरात और महाराष्ट्र, विशेषकर उल्हासनगर
20 तमिल तमिलनाडु, पुदुचेरी
21 तेलगू आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी
22 उर्दू जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

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National Language of India as Per Constitution, Complete List of 22 Languages in India, Read in English

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FAQs

भारत की राजभाषा क्या है?

पूरे देश में हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक प्रयोजनों में उपयोग की जाने वाली आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है?

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।

भारत की 22 राष्ट्रीय भाषाएँ कौन-सी हैं?

22 भाषाएँ असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं।

क्या हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है?

नहीं, हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है।

हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया?

1950 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया।