UPPSC रिजर्वेशन पॉलिसी
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (uppsc up nic in) ने कंबाइंड स्टेट / अपर सबऑर्डिनेट सर्विस 2020 के लिए अधिसूचना जारी की है, जहां शुरू में 200 रिक्तियां घोषित की गयी हैं। श्रेणी-वार रिक्तियों को बाद में घोषित किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों को कटेगरी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ पाने के लिए, आपको UPPSC आरक्षण नीति के बारे में पता होना चाहिए। आधिकारिक अधिसूचना में आरक्षण का लाभ पाने वाले उम्मीदवारों के लिए नीतियों का उल्लेख किया गया है। UPPSC PCS भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इसे एक बार जरुर देख लें।
रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है?
अधिसूचना में आरक्षण नीतियों के अनुसार, उम्मीदवार परीक्षा में इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अंतिम चयन के लिए पात्र हो सकते हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को नीतियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आरक्षण नीतियों को अधिकारों से वंचित श्रेणियों को एक अवसर प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। आरक्षण प्राप्त करने के लिए, आपको अपनी कटेगरी को प्रमाणित करने वाले प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।
UPPSC Recruitment Exam 2020: How To Apply
UPPSC रिजर्वेशन पॉलिसी
- यूपी के SC/ST/ OBC के साथ यू.पी.के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को संबंधित राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार रिजर्वेशन दी जाएगी।
- इसी प्रकार, U.P के स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के रूप में आरक्षण, U.P के भूतपूर्व सैनिक और U.P के P.H. और महिला उम्मीदवारों के लिए भी यह लागू होंगी।
- U.P के P.H. के लिए आरक्षण, अधिसूचित/निर्धारित पदों के लिए मंजूरी दी जाएगी।
- आरक्षण या आयु छूट के लाभ की मांग करने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उत्तर प्रदेश के सभी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन में अपनी केटेगरी/उपकेटेगरी भरनी चाहिए।
- एक से अधिक कटेगरी में आरक्षण या आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार केवल एक रियायत के हकदार होंगे, जो भी उनके लिए अधिक फायदेमंद होगा।
- अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), पीएच, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जो यूपी के स्थायी निवासी नहीं हैं। उन्हें आरक्षण/आयु छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- आरक्षण लाभ चाहने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए, उनके पिता की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- भूतपूर्व सेना के कर्मियों के लिए, क्लास-III के पद की उपलब्धता की स्थिति में, आरक्षण, नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगा।
- उम्मीदवारों को पात्रता, श्रेणी और उपश्रेणी के बारे में प्रारंभिक परीक्षा के उनके आवेदन प्रपत्रों में उनके द्वारा किए गए दावों के समर्थन में मुख्य परीक्षा के आवेदन फॉर्म के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों को संलग्न करना होगा, इसमें असफल होने पर उनके दावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- समाज के दिव्यांग व्यक्ति श्रेणियों को आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं पदों पर दिया जाएगा, जिनकी पहचान सरकार द्वारा उनकी कटेगरी के लिए की जाएगी। इस लाभ के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों को निर्धारित चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा जारी किए गए उस कटेगरी में विकलांग होने और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा काउंटर साइन किए होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आरक्षण का लाभ पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्रियाँ, पुत्र, पौत्र (पुत्र का पुत्र / पुत्री का पुत्र) और पोती (पुत्र की पुत्री/पुत्री का विवाह/अविवाहित) शामिल हैं। उपर्युक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित प्रारूप में जिला मजिस्ट्रेट से आरक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करें और उसे जमा करें।
UPPSC Vacancy 2020: Check Vacancy Over The Years
UPPSC Salary Structure: Posts, Pay Scale, Job Profile And Promotion
UPPSC आयु सीमा में छूट
1 जुलाई, 2020 तक अनारक्षित श्रेणियों के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। विभिन्न श्रेणियों में छूट नीचे दी गई है:
Category | Relaxation |
Scheduled Caste (SC) of UP | 5 Years (born before 2nd July 1975) |
Scheduled Tribe (ST) of UP | 5 Years |
Other Backward Class (OBC) of UP | 5 Years |
Skilled Players of UP of Classified Games | 5 Years |
State Government Employees of U.P. including Teachers/ Staff of the Basic Shiksha Parishad of U.P. and Teachers/ Staff of the Government Aided Madhyamik Vidyalayas of U.P | 5 Years |
Physically Handicapped persons of UP | 15 Years (maximum age limit is 55 years) |
Ex. Servicemen of UP (who have rendered five years service in Army) | 5 Years |