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अनलॉक 5.0 गाइडलाइन : मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल 15 अक्टूबर से आंशिक रूप से खुलेंगे

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को देशव्यापी लॉकडाउन के नए दिशानिर्देश जारी किए। इसमें कन्टेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में कई गतिविधियों के शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। यह MHA द्वारा जारी अनलॉक दिशा-निर्देशों का पांचवा सेट है। नए दिशानिर्देश कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभाग के अधिकारियों के साथ परामर्श करके तैयार किया गया हैं। आइए, जानते हैं कि अनलॉक-5.0 में किसे छूट मिली हैं और किसपर पाबन्दी जारी रहेगी।

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अनलॉक 5.0 गाइडलाइन: इन्हें मिली हैं इजाजत

  • सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को उनकी क्षमता के 50% व्यक्तियों के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा SOP जारी किया जाएगा।
  • बिजनेस टू बिजनेस((B2B) एक्जीबिशन को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा SOP जारी किया जाएगा।
  • खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) खेल मंत्रालय (MoYA & S) द्वारा जारी की जाएगी।
  • मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए MoHFW द्वारा SOP जारी किया जाएगा।
  • स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान खोला जाएगा।
  • स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद एक श्रेणीबद्ध तरीके से निर्णय लेने की छूट दी गई है।
  • स्थिति के आकलन के आधार पर संबंधित स्कूल/संस्थान प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा
  • ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रहे हैं, और कुछ छात्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
  • छात्र, अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों/संस्थानों में जा सकते हैं।
  • उपस्थिति अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, और यह पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होना चाहिए।
  • स्कूल/शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP के आधार पर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों/संस्थानों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य /सुरक्षा संबंधी सावधानियों के बारे में अपनी-अपनी SOP तैयार करेंगे।
  • जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
  • उच्च शिक्षा विभाग (DHE), शिक्षा मंत्रालय स्थिति के आकलन के आधार पर, गृह मंत्रालय (MHA) के परामर्श से कॉलेजों/उच्च शिक्षा संस्थानों के शुरू करने के समय पर निर्णय ले सकता है।

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  • ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • केवल कन्टेंमेंट जोन के बाहर सामाजिक/ शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/ धार्मिक/राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डली को पहले से ही 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई हैं।
  • अब राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर, 2020 के बाद, कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर, 100 व्यक्तियों के साथ सभाओं की अनुमति दी गयी है, जो निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगा:
  • बंद स्थानों में, एक छत के नीचे 200 व्यक्तियों के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% की अनुमति दी जाएगी। फेस मास्क पहनना, शारीरिक दूरी को बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
  • खुले स्थानों में, जमीन के आकार को ध्यान में रखते हुए, और शारीरिक दूरी के सख्त पालन के साथ, अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइज़र के प्रयोग अनिवार्य होगा।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की सभाएँ COVID-19 को नहीं फैलाए, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें इस तरह की सभा को विनियमित करने के लिए विस्तृत SOP जारी करेंगी, और इसे सख्ती से लागू करेंगी।

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अनलॉक 5.0 गाइडलाइन: इनपर लगी रहेगी पाबंदी 

  • MHA द्वारा अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा
  • मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे।
  • 31 अक्टूबर तक कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा
  • कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए MoHFW के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखने के बाद जिला स्तर पर सूक्ष्म स्तर पर कन्टेनमेंट ज़ोन का सीमांकन किया जाएगा।
  • इन क्षेत्रों में रोकथाम के उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
  • कन्टेनमेंट ज़ोन के भीतर, सख्त नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
  • कमजोर व्यक्तियों, अर्थात, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

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