भारतीय संविधान की उद्देशिका
हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता;
प्रतिष्ठा और अवसर की समता;
प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949, को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
उद्देशिका क्या है?
एक उद्देशिका उस दस्तावेज के आरम्भ में अभिव्यक्त वह कथन है जो उस दस्तावेज के उद्देश्यों एवं उनमें अन्तर्निहित दर्शन को प्रस्तुत करता है।
यह संविधान निर्माताओं की मंशा और राष्ट्र के मूल मूल्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है।
भारत की उद्देशिका मूल रूप से निम्नलिखित के बारे में एक विचार देती है:
- संविधान का स्रोत : उद्देशिका से संकेत मिलता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के पास है।
- भारतीय राज्य की प्रकृति : उद्देशिका भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है।
- इसके उद्देश्यों का विवरण : उद्देशिका द्वारा बताए गए उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देना है।
- इसके अपनाने की तिथि: उद्देशिका में उस तिथि का उल्लेख किया गया है जब इसे अपनाया गया था अर्थात् 26 नवंबर, 1949।
भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन
केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद , यह स्वीकार किया गया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। संविधान के एक भाग के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उद्देशिका की मूलभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
अब तक, 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है।
- 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से उद्देशिका में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
- ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ को ‘संप्रभु’ और ‘लोकतांत्रिक’ के बीच जोड़ा गया।
- ‘राष्ट्र की एकता’ को बदलकर ‘राष्ट्र की एकता और अखंडता’ कर दिया गया।
Preamble of India in hindi- FAQs
Q. क्या भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत के संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है।
Q. किस संविधान संशोधन अधिनियम की उद्देशिका में संशोधन किया गया था?
उत्तर: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा।
Q. उद्देशिका के के 5 मुख्य शब्द कौन से हैं?
उत्तर: उद्देशिका के 5 मुख्य शब्द हैं: संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये शब्द भारतीय राज्य की प्रकृति को दर्शाते हैं।
Q. भारतीय उद्देशिका का आधार बनाने वाला उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था?
उत्तर: जवाहर लाल नेहरू
Q. भारतीय उद्देशिका में उल्लिखित उद्देश्य क्या हैं?
उत्तर: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व