प्रधानमंत्री किसान योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) भारत सरकार द्वारा सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता प्रदान करने के लिए की गई एक पहल है। योजना के तहत, किसानों को आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान समय में, जब भारत देशव्यापी लॉकडाउन से गुजर रहा है, सरकार देश के किसानों को राहत देने के लिए भी उपाय कर रही है। इसी उद्देश्य के साथ, सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 8.89 करोड़ परिवारों के लिए 17793 करोड़ रुपये मंजूर की हैं।
प्रधानमंत्री किसान योजना निश्चित रूप से पूरे भारत में किसानों को इन कठिन समय में लाभान्वित करेगी, जब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। पीएम किसान योजना के तहत, देश भर के सभी किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000 रुपये की 3-बराबर किस्तों में 6,000 रु. प्रति वर्ष की आय सहायता दी जाती है।
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आवश्यक दस्तावेज़
किसानों के पास PM-KISAN योजना के पात्र होने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए-
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
दस्तावेजों को ऑनलाइन भी अपलोड किया जा सकता है।
स्टेटस कैसे चेक करें?
पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर beneficiaries सरल चरणों द्वारा ऑनलाइन सूची देख सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
- मेनू बार से, ‘Farmer Corner’ पर जाएँ।
- ‘beneficiary list’ के लिंक पर क्लिक करें
- राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का विवरण भरें।
- फिर पूरी सूची देखने के लिए ‘Get Report’ पर क्लिक करें।
पीएम किसान योजना के उद्देश्य:
पीएम किसान योजना 01.12.2018 से प्रभावी है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं::
- लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से, सरकार ने वित्त वर्ष 19 में “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (प्रधानमंत्री-किशन)” योजना शुरू की।
- प्रधानमंत्री किसान योजना का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इनपुट प्राप्त करने में एसएमएफ की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।
- इस योजना ने उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए साहूकारों के चंगुल में पड़ने से बचाया और खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता को सुनिश्चित किया।
कौन हैं इसके पात्र किसान:
वे किसान परिवार, जिसमें किसान, पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों शामिल हो, का संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि हो” इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।
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कौन पीएम किसान योजना के पात्र नहीं हैं?
उच्च आर्थिक स्थिति वाली निम्नलिखित श्रेणियां, PM KISAN योजना के लिए पात्र नहीं है:
- सभी संस्थागत भूमिधारक
- किसान परिवार जिसके सदस्य निम्न श्रेणी के हैं:
– पूर्व/वर्तमान में संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति
– पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री
– केंद्रीय / विभागों / राज्य सरकार के मंत्रालयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी
– डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशा से जुड़े पेशेवर निकायों में पंजीकृत व्यक्ति
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आधार कैप्चरिंग
- योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों का लाभ उठाने के लिए, आधार कार्ड अनिवार्य है।
- ऐसे स्थिति में, जहां लाभार्थियों के पास आधार या आधार संख्या नहीं है,
ऐसे किसान परिवारों को पहचान के सत्यापन और लाभ के हस्तांतरण के लिए वैकल्पिक दस्तावेज एकत्र किए जा सकते हैं। - राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना है कि पात्र परिवारों को हस्तांतरित भुगतान दो बार नहीं हो।
योजना की निगरानी
- योजना की प्रभावी समीक्षा और निगरानी के लिए, केंद्रीय स्तर पर एक परियोजना निगरानी इकाई (PMU) DAC & FW में स्थापित की गई है।
- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक समीक्षा/निगरानी तंत्र बनाया गया है।
- राष्ट्रीय स्तर पर, एक निगरानी समिति का नेतृत्व कैबिनेट सचिव द्वारा किया जाता था। राज्य सरकार, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियों को भी नियुक्त की थी।