देश में कोरोनावायरस महामारी की स्थिति पर एक और समीक्षा करने के बाद, केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 1 मई को एक और दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने देश भर के विभिन्न जिलों के जोखिम के आधार पर देश भर में विभिन्न क्षेत्रों को रेड -ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर एक दिशानिर्देश जारी किया है। 25 मार्च को शुरू हुआ लॉकडाउन अब 17 मई, 2020 तक जारी रहेगा क्योंकि भारत में कोरोनोवायरस के मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो देश के जिलों के रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और ऑरेंज जोन में जोखिम पर निर्भर करता है। नए जारी किए गए दिशानिर्देशों ने ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में पड़ने वाले जिलों में काफी राहत दी गयी है।
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लॉकडाउन से सम्बन्धित दिशानिर्देश
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स (EOU), औद्योगिक सम्पदा और औद्योगिक टाउनशिप में काम करने वाले विनिर्माण और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के परिचालन की अनुमति दी गई है।
- बाहरी रोगी विभाग(ओपीडी) और चिकित्सा क्लीनिकों को, सोशल डिस्टेंसिंग मापदंडों और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गयी है।
- आवश्यक सामान जैसे ड्रग्स, दवाएं आदि बनाने वाली विनिर्माण इकाइयाँ को संचालित करने की अनुमति दी गई है।
- सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलना, सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।
- सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार आदि भी बंद रहेंगे।
Lockdown Extended Till 17th May: Check Red, Orange, Green Zones
- सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर और फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
- शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाँ इन-सीटू निर्माण तक सीमित किया गया हैं।(जहाँ श्रमिक उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है
- 17 मई तक सभी अंतरराष्ट्रीय, घरेलू उड़ानें बंद रहेंगी। सभी ट्रेन सेवाएं भी बंद रहेंगी।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 17 मई तक आम आदमी के लिए बंद रहेंगे।
- 50% तक बैठने की क्षमता के साथ बसों को चलाने की अनुमति है और 50% क्षमता के साथ बस डिपो संचालित होंगे।
- शहरी क्षेत्रों में मॉल, बाजारों और बाजार परिसरों में गैर-जरूरी सामानों की दुकानें बंद रहेगी। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में सभी स्टैंडअलोन (एकल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खुली रहने की अनुमति है।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं शुरू कर सकेंगे। हालांकि स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं नाइयों आदि को अनुमति नहीं है।
- कूरियर और डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी गई है
- साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब संचालन और जिला में तथा जिला से बाहर बसों का संचालन और नाई की दुकान, स्पा और सैलून को केवल ऑरेंज और ग्रीन जोन में अनुमति दी गई।
- रेड जोन में केवल आवश्यक सामान के लिए ई- कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति है।
- बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी वेंडर, बैंकिंग संवाददाता, एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसी कार्य करते रहेंगे।
- वस्तुओं के परिवहन की अनुमति है। कोई भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा। माल की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए इस तरह के मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार का कोई विशेष पास आवश्यक नहीं है।