लॉकडाउन 4.0 के दिशानिर्देश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आगामी दिनों के लिए कुछ बड़े सुधारों की घोषणा करी थी। अब लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार लॉकडाउन 4.0 समान नहीं होगा। यह पहले से नये रंग रूप वाला होगा।
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लॉकडाउन 4.0 दिशानिर्देश
18 मई से लॉकडाउन चरण 4 शुरू हो गया है। सरकार ने 31 मई तक चरण 4 के दौरान छूट प्रदान की है। इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को containment zones में स्थिति के अनुसार गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की अनुमति है। साथ ही, containment zones में, केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। लॉकडाउन के चरण 4 के दौरान क्या बंद है और क्या खुला है, इस पर एक नज़र डालते हैं:
Here are the things Prohibited or closed
- सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा बंद रहेंगी
- सभी मेट्रो रेल सेवाएं बंद हैं
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / कोचिंग संस्थान
- होटल, रेस्तरां
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल
- जिमनैजियम, स्विमिंग पूल, बार, ऑडिटोरियम
- धार्मिक या कोई अन्य सभा
- धार्मिक स्थल
Here are the things Open or allowed
- दर्शकों के बिना खेल परिसर
- होम डिलीवरी के लिए रेस्तरां की अनुमति दी जाएगी
- दोनों राज्यों की सहमति से यात्री वाहनों और बसों का अंतर-राज्य मूवमेंट
- सभी बाजार और दुकानें खुलेंगी
- विवाह समारोहों में अधिकतम 50 मेहमानों की अनुमति
- सभी प्रकार के माल / कार्गो के अंतर-राज्य मूवमेंट की अनुमति है
Night Curfew
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
Here’s the list of guidelines to follow this phase of lockdown:
- सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
- सार्वजनिक और कार्यस्थलों में थूकना दंडनीय अपराध है।
- बाजारों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक परिवहन और विवाह आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टन्सिंग का पालन किया जाना चाहिए।
- विवाह आदि समारोह के लिए 50 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं है।
- अंतिम संस्कार 20 से अधिक लोगों के साथ नहीं किया जा सकता है।
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटका, पान मसाला, तंबाकू का सेवन करने की अनुमति नहीं है।
- दुकानों पर ग्राहकों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए और दुकान के अंदर एक बार में 5 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- कार्यस्थलों द्वारा घर से काम किया जाना चाहिए
- सभी प्रवेश और निकास स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर होने चाहिए
- झूठा अलार्म या चेतावनी देने से घबराहट पैदा होती है, सजा पर, एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना के साथ दंडनीय हो सकता है।
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी अधिकृत कर्मचारी के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के लिए बाधा दंडनीय है।
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“आत्मनिर्भर भारत” के स्तंभ:
भारत, प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 स्तंभों पर खड़ा है। ये 5 स्तंभ भारत और इसके सुधारों को मजबूत करते हैं।
1. इकॉनमी- मात्रात्मक छलांग न कि इंक्रीमेंटल चेंज
2. इंफ्रास्ट्रक्चर-आधुनिक भारत के लिए
3. सिस्टम- 21 वीं सदी के लिए तकनीक
4. डेमोग्राफी- दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के रूप में उद्योगी डेमोग्राफी
5. डिमांड- अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन