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21-दिनों के लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध आवश्यक सेवाएं

21-दिनों के लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध आवश्यक सेवाएं:-

कोरोनावायरस (कोविड -19), एक संक्रामक बीमारी है, जिसके कारण सांस की बीमारी होती है, जिससे दुनिया में कुल 19000 मौत तक पहुँचने के साथ 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित है। दुनिया भर के देश इस संकट से जूझ रहे हैं और घातक वायरस से निपटने के तरीके खोज रहे हैं। भारत भी कोविड -19 को फैलाव से रोकने के लिए उचित उपाय करने की कोशिश कर रहा है।
वर्तमान में, भारत में कुल 562 लोगों में संक्रमण की पुष्टि और 11 की मौत हुई हैं। संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। यह कदम इससे बचने और जनता को बीमारी से बचाने के लिए उठाया गया है। जैसा कि 130 करोड़ लोग लॉकडाउन में हैं, इसको ध्यान में रखते हुए, यहाँ उन आवश्यक सेवाओं की सूची दी गयी है, जो लोगों की सुविधा के लिए खुली रहेगी।
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स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं

  • सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र केअस्पताल और सभी चिकित्सा केंद्र खुले रहेंगे।
  • दवा दुकान, केमिस्ट और चिकित्सा उपकरण की दुकानें, लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, खुले रहेंगे।
  • सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल के अन्य कर्मियों के लिए परिवहन सुविधा की अनुमति होगी।

खान पान और किराने के समान

  • राशन की दुकान अर्थात्:- किराने के सामान, फल, सब्जियां, डेयरी, दूध बूथ, मांस, मछली, पशु चारा सहित खाद्य पदार्थों से संबंधित सभी दुकानें खुली रहेंगी।.
  • ई-कॉमर्स(ऑनलाइन) के माध्यम से खाद्य, फार्मेसी, चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक सामानों की डिलीवरी जारी रहेगी।

वाणिज्यिक और निजी(प्राइवट) प्रतिष्ठान

  • बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम खुले रहेंगे।
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम, गैस के खुदरा बिक्री करने वाले दुकान और गोदाम खुले रहेंगे।
  • बिजली उत्पादन, इसका संचरण और इसके वितरण करने वाले यूनिट और सेवाएं

मास मीडिया और संचार

  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कार्य करते रहेंगे।
  • दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण, केबल सेवाएं, आईटी सेवाएं (केवल आवश्यक सेवाओं के लिए)

परिवहन सुविधाएं

सभी चिकित्सा कर्मियों और आवश्यक सामानों के लिए परिवहन सुविधाओं की अनुमति होगी।

औद्योगिक प्रतिष्ठान

  • आवश्यक वस्तुओं की बनाने वाले यूनिट
  • उत्पादन यूनिट(राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त)

आतिथ्य(हॉस्पिटलिटी) सेवाएँ

  • पर्यटकों और फंसे हुए व्यक्तियों के रहने वाले होटल, मोटल
  • अलग रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतिष्ठान

भारत सरकार के कार्यालय

  • रक्षा, सीएपीएफ के जवान के कार्यालय
  • सार्वजनिक उपक्रम(पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी)
  • आपदा प्रबंधन
  • डाक घर
  • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
  • सतर्कता आयोग

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के कार्यालय

  • पुलिस, होमगार्ड, आग और आपातकालीन सेवाएं
  • बिजली, पानी, स्वच्छता
  • नगर निकाय

लॉकडाउन के दौरान नियमों को लागू करने के लिए, विभाग के अधिकारी निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को अपने घरों पर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस स्थिति से बाहर आने और कोविड -19 को मात देने का एकमात्र तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है।