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अंतर राज्यीय परिषद – अंतर राज्यीय परिषद के कार्य, संरचना, अनुच्छेद

अंतर्राज्यीय परिषद

यह एक ऐसा तंत्र है जिसका गठन “केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य समन्वय और भारत में सहयोग” के लिए किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी, जिसमें कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति इस तरह के निकाय का गठन कर सकते हैं। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 के राष्ट्रपति के आदेश से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर राज्य परिषद का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारों के बीच बात-चीत के लिए एक मंच के रूप में काम करना है। परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार हो सकती है। परिषद की एक स्थायी समिति भी है।

अंतर राज्यीय परिषद की संरचना

  • प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर राज्य परिषद, इसके अध्यक्ष के रूप में
  • सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सदस्य
  • विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल
  • केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्रियों को प्रधान मंत्री के सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
  • स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में कैबिनेट रैंक के चार मंत्री

(नोट: केंद्र सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाले अन्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को स्थायी आमंत्रण से आमंत्रित किया जा सकता है यदि परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, या जब कभी भी उनके प्रभार के अधीन किसी विषय से संबंधित किसी मद पर चर्चा की जानी है। )

अंतर राज्यीय परिषद के अनुच्छेद

अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतर राज्यीय परिषद के गठन की कल्पना करता है।
जब भी राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि वह जनहित की सेवा करता है, तो वह ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है। वह ऐसी परिषद के कर्तव्यों की प्रकृति, साथ ही इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भी अधिकृत है।

अंतर्राज्यीय परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय है ?

सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 के राष्ट्रपति के आदेश से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। यह एक गैर-स्थायी, संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित किया गया है। यह राज्य की शक्तियों को विकेंद्रीकृत करने के लिए गठित किया गया है तथा सहयोग, समन्वय और सामान्य नीतियों के विकास के लिए एक साधन के रूप में काम करता है।

अंतर राज्यीय परिषद की स्थायी समिति

सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री के अध्यक्ष के रूप में अंतर राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी गठन किया है। परिषद के विचार के लिए मामलों के निरंतर परामर्श और प्रोसेसिंग के लिए 1996 में इसकी स्थापना की गई थी।

इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:

  • अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री
  • पाँच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
  • नौ मुख्यमंत्री

अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य

अंतर्राज्यीय परिषद एक सिफारिशी निकाय है, जिसका कर्तव्य केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना है, विशेष रूप से नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना है।

अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य:

  • पूरे देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा स्थापित करने के साथ-साथ नियमित बैठकें आयोजित करके परिषद और क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करना।
  • केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य संबंधों के सभी लंबित और उभरते मुद्दों पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर राज्य परिषदों को अनुमति देता है।
  • उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक ठोस प्रणाली का निर्माण करता है।

अंतर्राज्यीय विवादों की जांच और सलाह देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों का कार्य अनुच्छेद 131 के तहत सरकारों के बीच कानूनी विवाद को तय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का पूरक है। परिषद कानूनी या गैर-कानूनी किसी भी विवाद से निपट सकती है, लेकिन इसका कार्य अदालत के विपरीत सलाह देना है, जो बाध्य निर्णय देता है।

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FAQs

कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन पर विचार करता है?

अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतर-राज्यीय परिषद के गठन की कल्पना करता है।

अंतर-राज्यीय परिषदों का प्रमुख कौन होता है?

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर-राज्य परिषदें एक सिफारिशी निकाय हैं, जिनका कर्तव्य केंद्र और राज्यों या राज्यों के बीच आम हित के विषयों की जांच और चर्चा करना है।

किस आयोग ने अंतर-राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की?

सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 के राष्ट्रपति के आदेश से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया।

अंतर राज्य परिषद स्थायी समिति की स्थापना कब की गई थी?

राज्य परिषद स्थायी समिति की स्थापना 1996 में की गई थी।

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