COVID-19 लॉकडाउन से निकलने की रणनीति
भारत सरकार ने घातक COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च 2020 को देश में 21 दिवसीय तालाबंदी लागू की। 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए, सरकार को सभी राज्यों में एक रणनीतिक दृष्टिकोण लगाने की आवश्यकता है। इससे निकलने की रणनीति की योजना को सागर चहाडा, देसाई नेहा दिवाकर और भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) के एस. ऋषि राघव ने तैयार किया है।जिसमें राज्यों को 4 चरणों में वर्गीकृत करने के तरीका को प्रस्तुत किया गया है।हम आपको प्रस्तावित, एग्जिट की रणनीति को विस्तार से बता रहे हैं।
नोट: यह सिर्फ एक्जिट स्ट्रेटेजी का प्रस्तावित प्लान है, और इसे सरकार द्वारा पारित किया जाना बाकी है।
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राज्यों का 4- स्टेज में वर्गीकरण
निकास योजना को अपनाने के लिए राज्यों को वर्गीकृत करने के लिए तीन मापदंडों का उपयोग किया जाएगा।वह 3 पैरामीटर निम्नलिखित हैं:
- पिछले 7 दिनों में संक्रमित पाए गए मामलों की संख्या,
- संक्रमित मामलो के फैलाव, और
- मामलों की सघनता
यदि राज्य नीचे दिए गए मानदंडों में से किसी को भी संतुष्ट नहीं करता है और पिछले सभी सक्रिय मामलों को 21 दिनों की अवधि से पहले हल कर दिया गया है, तो यह ’शून्य ‘मामलों के परिदृश्य को इंगित करेगा जहां राज्य को चरण 0 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

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स्टेज वाइज एक्जिट प्लान: बंद रहने वाली सेवाओं की सूची
निम्नलिखित सेक्शन में उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार राज्यों की प्रत्येक श्रेणी के लिए एग्जिट प्लान का विवरण दिया गया है.
Stage/ Services |
Stage IV States | Stage III States | Stage II States | Stage I States |
---|---|---|---|---|
Essential Services | Allowed but Permits must be obtained |
Allowed No Permits must be obtained |
||
Elderly population | must remain at home | must remain at home | must remain at home | must remain at home |
Inter-state passenger travel (including railways, roadways, airways, waterways, etc | Closed | Closed | Permitted with State I states | Permitted but not with stage III or stage IV state |
Domestic airline services | Operational between Stage-III and lower category states |
|||
Inter-district movement | Prohibited in districts with positive cases | Prohibited in districts with positive cases | Prohibited in districts with positive cases | Must not be allowed in districts with positive cases |
Industries, factories, mines | can be opened (in unaffected districts) | can be opened (in unaffected districts) | can be opened (in unaffected districts) | can be opened within the state and no interstate movement of labour allowed |
Logistics movement | between states and districts with no history of positive COVID-19 cases allowed |
|||
Urban transit services (Bus, metro rail, share autos) | Closed in affected districts Can be operational in unaffected areas under lower capacity |
Opened | ||
International airports | Open for arrival and departure | Open for arrival and departure | Open for arrival and departure | Open for arrival and departure |
Places of worship | Closed | Closed | Closed | Opened |
All commercial and private establishments | Closed | Closed in affected districts | Closed in affected districts | Opened with safety measures |
All educational, training, research, coaching institutions | Closed except for conducting important exams | Can be opened with safety measures | ||
All public places and places of entertainment | Closed | Closed | Closed | Opened |
Restaurants | Closed (open for delivery services) |
Closed (open for delivery services) |
Open for dine-in services in unaffected districts | Can be made Operational |
Hospitality services such as hotels | Closed | Closed | Closed in affected districts | Can be made Operational |
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सेक्टर वाइज विशिष्ट रणनीतियाँ(व्यापक दिशानिर्देश)
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एयरपोर्ट
अधिक-जोखिम वाले शहरों / जिलों में किसी भी यात्री की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ, चालक दल के सदस्यों, CISF कर्मियों, यात्रियों के लिए और हवाई अड्डों पर एहतियाती उपाय किए जाएंगे।.
- एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ के लिए
– थर्मल स्कैनिंग
– सावधानियों के बारे में वेबिनारआयोजित किया जाएगा
– कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में मास्क, दस्ताने उपलब्ध कराए जाएं
– ट्रैक्टर, पुली, एयरक्राफ्ट टग जैसे परिवहन वाहनों को सैनिटाइज किया जाना चाहिए
– कर्मचारियों को हर समय मास्क पहनना हैं - एयरलाइन चालक दल के सदस्यों और कैप्टेन के लिए
– सावधानियों के बारे में वेबिनार
– थर्मल स्कैनिंग
– हर समय मास्क पहनना - CISF कर्मियों के लिए
– वायरस निवारक उपायों पर MHA, MoCA द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण
– हर समय मास्क पहनना
– थर्मल स्कैनिंग में प्रशिक्षित होना - यात्रियों के लिए
– बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग बोर्डिंग, सुरक्षा जांच, प्रवेश क्षेत्र होना चाहिए
– यात्रियों को मास्क पहनने की सलाह दी जानी चाहिए
–ई-चेक इन और ई-बोर्डिंग पास दिखाना करना है
– ट्रॉलियों को एक बिंदु से आगे नहीं जाने देना हैं
– एयरलाइंस द्वारा सूटकेस की पैकिंग अनिवार्य है
– हवाई अड्डों में सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर जुर्माना / चेतावनी दी जाएगी।
– उड़ान प्रस्थान से 3 घंटे पहले से हवाई अड्डों पर यात्रियों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। - एयरपोर्टो पर
– परिसर की नियमित स्वच्छता
– लगातार संपर्क में आने वाले स्थानों की हमेशा सफाई
– हवाई अड्डों में प्रवेश के बाद अस्थायी हैंडवाशिंग का प्रावधान रखा गया है
– सुरक्षा जांच के बाद यात्रियों को फिर से सैनिटाइज किया जाना चाहिए
– फूड कोर्ट, लाउंज, दुकानों को पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सम्बन्धित सावधानियाँ सुनिश्चित होनी चाहिए।
– जबअंतिम बोर्डिंग होनी होगी उस समय एयरलाइन स्टाफ द्वारा यात्रियों को हैंड सैनिटाइज़र दिया जा सकता है। - Click here to get the best study material for SSC JE
2. रेलवे स्टेशन
चरण 1 और चरण 2 राज्यों के लिए चलने वाली यात्री ट्रेन का चरण 3,4 वाले राज्यों में ठहराव नहीं होगा। :
- हर रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग
- टिकट काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग
- प्लेटफार्मों पर अस्थायी वॉशबेसिन
- सामाजिक दूरी बनाने के लिए मिडिल बर्थ की बुकिंग कीअनुमति नहीं दी जाएगी।
- TTEऔर अन्य स्टाफ को मास्क दिया जाएगा।
- हमेशा स्पर्श होने वाले स्थान, डोर नोब्स की तरह साफ होंगे।
- ट्रेनों के गेटों को सख्ती से बंद करने की जरूरत है
- पिट लाइन परीक्षण के दौरान, ट्रेनों की पूरी साफ-सफाई और सेनेटाइजेशन होनी चाहिए।
- टिकटों में एक QR कोड होना चाहिए जो प्रवेश द्वार पर स्कैन किया जा सकता हो, जहां सामान की सुरक्षा जांच की जा रही हो।
3. सड़क मार्ग
- बस
– स्टेज 1 के राज्यों (शहर में और शहर के बाहर) में बस संचालन का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
–बसों की उचित सफाई होनी चाहिए।
– बस कंडक्टर और ड्राइवर को प्रोटेक्टिव गियर दिया जाना चाहिए।
– टिकट डिजिटल भुगतान द्वारा जारी किए जाएंगे। - मेट्रो रेल
– भीड़ को कम करने के लिए मेट्रोज को अपनी परिचालन आवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता है।
– सुरक्षा जांच काउंटर बढ़ाए जाएं
– COVID-19 सावधानियों पर लगातार घोषणाएं हो।
– सुरक्षा जांच से पहले सभी यात्रियों का सेनेटाइजेशन
– सभी कर्मचारियों को COVID-19 सावधानियों की विधिवत जानकारी दी जानी चाहिए। - अंतर-राज्यीय परिवहन
– राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का इन वस्तुओं और अन्य पास धारक वाहनों का परिवहन, केवल जहाँ तक संभव हो(चरण 4 और 3 राज्यों के लिए)। - चरण 1 और 2 के लिए, अन्य वाहनों को भी केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुमति दी जानी है।
– – राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के साथ निश्चित ठहराव का स्थान
– राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक जिले के लिए निश्चित प्रवेश और निकास स्थान - अन्तः राज्यीय परिवहन
– स्टेज 4 और स्टेज 3 राज्यों के लिए, प्रभावित जिलों में जहाँ तक संभव हो केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन की अनुमति
– मामलों की अधिक दर होने की स्थिति में जिला सीमाएं सील
– स्टेज 3 और 4 वाले राज्यों में भीड़ को रोकने के लिए, क्रमशः टिकट के 50% के साथ राज्य परिवहन खुली रहेगी।
4. कूरियर एजेंसी
- स्टेज 3 और स्टेज 4 राज्यों में निजी कूरियर एजेंसियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुमति दी जानी हैं। अधिक प्रभावित जिलों के कूरियर सेवाओं से बचा जायेगा।
- स्टेज 1 और 2 राज्यों में, 100% संपर्क रहित कूरियर सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाना है।
- प्रमुख कूरियर सेवाओं के HR प्रमुखों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल का आयोजन किया जायेगा।
5. न्यायालय और न्यायपालिका
- स्टेज 4 और स्टेज 3 राज्यों में
– केवल संवैधानिक महत्व के मामलों (उच्च न्यायालयों के लिए) और अत्यधिक संवेदनशील, समयबद्ध मामलों के लिए खोला जाएगा
– अन्य चल रहे मामलों की तिथियों को बढ़ाई जाएगी।
– ई-कोर्ट के उपयोग के साथ गैर-आवश्यक, प्रशासनिक अदालत के कर्मचारियों के लिए घर से काम
– कोर्ट परिसर में नोटरी, स्टांप वेंडर आदि के कार्यालय बंद रहेंगे - स्टेज 1 और स्टेज 2 राज्यों में
– कोर्ट में सामान्य रूप से कार्य होंगे
– भविष्य में बुनियादी ढांचे पर भार को कम करने के लिए गैर-जरूरी, प्रक्रियात्मक मामलों के लिए ऑनलाइन काम शुरू करने और ई-अदालतों का उपयोग
6. कृषि
प्रमुख बाजार और एकत्रीकरण के स्थानों के लिए
- स्टेज 3 और स्टेज 4 राज्यों में (जब तक वे बड़े APMC बाजार नहीं हैं) से बचा जाए।
- स्टेज 1 राज्यों में खोला जाएगा और स्टेज 2 राज्यों में अलगाव के साथ खोला जा सकता है।
- मार्केटप्लेस, उपकरणों और लोगों की स्वच्छता बाजार समिति की जिम्मेदारी है।
- उत्पादों के आधार पर या भौगोलिक आधार पर बाज़ार का अलगाव हो सकता है।
- बाजार स्थानों में भीड़ से बचने के लिए e-NAM और APGRAMS का उपयोग।
विक्रेताओं के लिए
- निजी विक्रेताओं द्वारा स्टेज 3 और 4 राज्यों में सब्जियों और दूध की डोर टू डोर बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
- एक दिन के भीड़ से बचने के लिए सप्ताह में कई दिनों तक सब्जी बाजार खुले रहेंगे।
- नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के आदर्श का अभ्यास,और सड़कों पर मार्किंग बॉक्स (जैसा कि केरल में देखा गया है)।
- बिना नियमित बाजार के गांवों के लिए, अस्थायी रूप से सब्जियों और फलों के परिवहन के लिए राज्य परिवहन सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
ICMR टेस्टिंग स्ट्रेटजी
अब सवाल यह है कि लॉकडाउन को समाप्त करने के लिए सरकार इस रणनीति को अपनाएगी या वह कुछ अन्य विकल्पों की घोषणा करेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।