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एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 क्या है? Know About It

चूंकि देश में कोरोना वायरस के मरीज़ों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और दुनिया भर में लगभग 15,000 लोगों की जान लेने वाले इस वायरस के प्रसार से निपटने के लिए कई राज्य लॉकडाउन में चले गए हैं। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी राज्यों को सभी सलाह लागू करने के लिए Epidemic Disease Act, 1897 के आवश्यक प्रावधानों को लागू करने की सलाह दी गयी है। इस बीच कई राज्यों ने अपनी अंतरराज्यीय बस और रेलवे कनेक्टिविटी को अगले नोटिस तक रोक दिया है और कई अन्य कदम उठाए गए हैं। यहां हम आपको 1897 Epidemic Disease Act के बारे में विस्तार से बताएंगे कि यह क्या है और 123 वर्ष पुराना कानून भारत को कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ने में कैसे मदद करेगा।
1897 Act का सेक्शन 2 क्या है?
1897 Epidemic Disease Act सरकार को खतरनाक महामारी रोगों को रोकने के लिए विशेष उपाय लागू करने और नियमों को निर्धारित करने का अधिकार देता है। इस Act के तहत, किसी बीमारी के प्रकोप से निपटने के लिए या उसे रोकने के लिए जनता द्वारा अस्थायी प्रावधान या नियमों का पालन किया जा सकता है। यह अधिकारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने वाले लोगों और अस्पताल, अलगाव, अस्थायी आवास या अन्यथा, किसी भी ऐसी महामारी वायरल बीमारी से संक्रमित होने के निरीक्षण अधिकारी द्वारा संदिग्ध लोगों का निरीक्षण करने का अधिकार देता है।
जिन लोगों का कोरोना वायरस प्रभावित देशों में से किसी भी देश की ट्रेवल हिस्ट्री है या वे लोग जो वायरस से प्रभावित हैं, और जो लोग उनके संपर्क में रहते हैं, उन्हें 14-दिन स्व-संगरोध के तहत रहना चाहिए और कोरोनावायरस का परीक्षण करना चाहिए। लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी जाती है जब तक कि वास्तव में महत्वपूर्ण न हो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें

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